दक्षिण भारत में इस्लामिक खलीफा स्थापित करना चाहते थे आतंकी, NIA की चार्जशीट में खुलासा
दक्षिण भारत में इस्लामिक खलीफा स्थापित करना चाहते थे आतंकी, NIA की चार्जशीट में खुलासा
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बेंगलुरू: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा अल-हिंद मॉड्यूल मामले में इस्लामिक स्टेट (IS) से संबंधित आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के अनुसार, आतंकी, दक्षिण भारत में एक इस्लामी खलीफा स्थापित करने की साजिश रच रहे थे। 3 सितंबर को दाखिल की गई चार्जशीट में आरोपी शिहाबुद्दीन पर IPC की धारा 120बी, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1)(ए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पहले बेंगलुरु में महबूब पाशा और 16 अन्य लोगों पर सद्दुगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। बेंगलुरु के गुरप्पनपाल्या के रहने वाले महबूब पाशा और खाजा मोइदीन, जो तमिलनाडु में आतंकवाद और हत्या के कई मामलों में आरोपी है, दक्षिण भारत में मुस्लिम युवकों की भर्ती करके एक आतंकवादी समूह का गठन किया। उनका आधार बेंगलुरु में था और वे 2019 से तमिलनाडु और कर्नाटक में आपराधिक साजिश के लिए लगातार बैठकें कर रहे थे। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह, ISIS की विचारधारा का प्रचार करते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों और हिंदू नेताओं के कत्ल के लिए हथियारों और विस्फोटकों को एकत्रित करने की साजिश रची।

बता दें कि 23 जनवरी, 2020 को NIA द्वारा मामले के पुन: पंजीकरण के बाद एक नई जांच शुरू की गई। जांच करने पर यह सामने आया कि शिहाबुद्दीन एक बड़ी साजिश में लिप्त था और खाजा मोइदीन के आदेश के तहत उसने मुंबई में अन्य आरोपियों के लिए हथियार और गोला-बारूद एकत्र किया और मुहैया कराया। इन हथियारों का उपयोग कर तमिलनाडु पुलिस के एसएसआई विल्सन की हत्या कर दी गई थी। 

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