आतंकी हाफिज सईद के प्रवक्ता को 15 साल की जेल, टेरर फंडिंग का था आरोप
आतंकी हाफिज सईद के प्रवक्ता को 15 साल की जेल, टेरर फंडिंग का था आरोप
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना और जमात-उद-दावा (JUD) के सरगना हाफिज सईद के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को टेरर फंडिंग के केस में 15 वर्ष जेल की सजा सुनायी है. आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने टेरर फंडिंग के दो मामलों में बीते महीने मुजाहिद को 32 वर्ष जेल की सजा सुनायी थी.

मुजाहिद के अतिरिक्त, एटीसी लाहौर ने बुधवार को JUD के नेता जफर इकबाल को 15 वर्ष और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह माह कैद की सजा सुनायी. इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल जेल की सजा सुनायी थी. आतंक रोधी अदालत के न्यायाधीश इजाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने जब सजा सुनायी उस वक्त तीनों दोषी अदालत में उपस्थित थे.

पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (CTD) ने विभिन्न मामलों में सईद सहित JUD के नेताओं के खिलाफ विभिन्न शहरों में 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी. लोअर कोर्ट इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है. आतंक रोधी अदालत, आतंकवाद रोधी कानून 1997 की धाराओं के तहत सईद को चार मामले में 21 वर्ष की सजा सुना चुकी है. बता दें कि सईद की अगुवाई वाला जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है. मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में 166 लोगों की जान चली गयी थी और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को दोषी ठहराया गया था. 

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