तेलंगाना: बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने आरोपी को दी 20 साल कैद की सजा
तेलंगाना: बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने आरोपी को दी 20 साल कैद की सजा
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हैदराबाद: तेलंगाना के मंचल में मासूम बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में विशेष संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने एक आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जी हाँ और इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न की यह घटना साल 2016 की है जो मंचल थाना क्षेत्र में हुई। आपको बता दें कि मंचल निवासी चार साल की बच्ची के परिजनों ने दुसारी राजू उर्फ कटम राजू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

जी दरअसल मंचल पुलिस में 3 फरवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कटम राजू बच्ची को पैसे देने के बहाने पास के एक घर में ले गया। बच्ची उस समय खेल रही थी। वहीं उसी दौरान आरोपी ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। जी दरअसल चार फरवरी को फिर से आरोपी ने पैसे का लालच देकर बच्ची को पास के एक घर में बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके पास नहीं गई। इस मामले के होने के बाद बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई।

वहीं बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर मंचल थाने में मामला दर्ज किया गया। इस दौरान जांच में मंचल पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक ने साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी एम गंगाधर ने आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए एलबी नगर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश हरीशा ने आरोपी दुसारी राजू को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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