राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सियासी कार्यक्रम की इजाजत
राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सियासी कार्यक्रम की इजाजत
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हैदराबाद: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम पर अब तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने छात्रों की ओर से दाखिल की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल औऱ बेरोजगार युवाओं के बीच आमने-सामने चर्चा के लिए कुलपति की ओर से आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि परिसर का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के रूप में नहीं हो सकता।

उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी 7 मई को यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने वाले थे। छात्रों ने टैगोर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस नेता को यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के चलते सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह बैठक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है, इस बात को साबित करने वाली बातों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता की  प्रस्तावित बैठक का मकसद सियासी नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि, 'यूनिवर्सिटी कैंपस को सियासी प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है।'

कोर्ट ने कहा कि, 'राजनीतिक कार्यक्रमों को अनुमति देना यूनिवर्सिटी के कार्यकारी परिषद की 1591h बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 6 का उल्लंघन है।' कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 'भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है, नकारात्मक समानता की नहीं। सिर्फ इसलिए कि उत्तरदाताओं ने अन्य गतिविधियों की इजाजत दी है, यह कोर्ट कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित मीटिंग की अनुमति नहीं दे सकता।'

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