बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश
बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश का अनुपालन करते हुए राज्य की चंरशेखर राव सरकार ने बुधवार को कहा है कि सूबे में ऊंटों को काटने सहित अन्य किसी भी मकसद से लाना गैरकानूनी है और कानून तोड़ने वालों पर मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

दरअसल, अगले महीने आने वाले बकरीद (Bakrid) के त्यौहार के दौरान ऊंटों की कुर्बानी देने पर रोकथाम की मांग वाली एक जनहित याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर की गई थी।  इस जनहित यहिका पर सुनवाई करने के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परंपरा के नाम पर ऊंट को न मारा जाएं. प्रदेश के पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि तेलंगाना में दूसरे प्रदेशों से ऊंट लाने पर सख्त पाबंदी है और राज्य में कोई भी शख्स ऊंटों को नहीं मारेगा.

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस तरह के किसी भी उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा. तेलंगाना की KCR सरकार ने राजस्थान ऊंट (वध निषेध और अस्थायी विस्थापन या निर्यात नियमन) अधिनियम, 2015 का भी जिक्र किया जिसमें इस पश्चिमी राज्य से ऊंटों को लाने पर बैन है.

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