तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया पुलिस अधिकारियों का आवंटन करने का आदेश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया पुलिस अधिकारियों का आवंटन करने का आदेश
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हैदराबाद : हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्रदेश कानून विभाजन को ध्यान में रखते हुए डीएसपी, अतिरिक्त एसपी और एसपी (नॉन कैडर) पदों का आवंटन करने के बारे में आदेश जारी कर दिया. जी दरअसल इसके अलावा उन्होंने पास में मौजूद ऑप्शन लेने के बारे में भी निर्देश दे दिया है. मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी पुनर्विभाजन सलाहकार कमेटी की सूचनाओं का संज्ञान लेने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया गया है.

वहीं हाईकोर्ट ने पुनर्विभाजन कानून को मानते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गृह विभाग और डीजीपी को आवंटित पदों की जानकारी देने के बारे में भी कह दिया है. बताया जा रहा है यह प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरा करने के लिए भी एक आदेश जारी किया जा चुका है. इसके अलावा तेलंगान और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ डीजीपी को केंद्र का सहयोग देने के लिए भी एक निर्देश पारित किया जा चुका है.

वहीं कर्नूल जिले के डीएसपी जी नागन्ना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि, 'उन्हें आंध्र प्रदेश में पद आवंटित क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर सवाल किया.' वहीं दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, जस्टिस टी अमरनाथ गौड की पीठ ने उपरोक्त आदेश सुना दिया है.

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