तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दिए कोविड-19 मरीज से अत्यधिक शुल्क लिये जाने पर जांच के निर्देश
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दिए कोविड-19 मरीज से अत्यधिक शुल्क लिये जाने पर जांच के निर्देश
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दे दिया है. जी दरअसल उन्होंने आदेश दिया है कि वे यहां एक निजी अस्पताल द्वारा कोविड-19 के एक मरीज के इलाज के लिये कथित तौर पर अत्यधिक शुल्क लिये जाने की जांच करें. बताया जा रहा है इस मरीज की दो पहले मौत हुई. उसके बाद अस्पताल के वकील ने अदालत से यह कहा है कि, 'मरीज का शव सौंप दिया गया(नगर निकाय अधिकारियों को) और शुक्रवार दोपहर अंत्येष्टि कर दी गई.' इस मामले में न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने मृतक की पत्नी की एक याचिका पर आदेश दिया है.

जी दरअसल महिला के द्वारा दी गई याचिका में दलील की गई थी. उस दलील में कहा गया था कि 'अस्पताल ने इलाज के शुल्क के रूप में 6.41 लाख रुपये के बकाये का हवाला देते हुए शव सौंपने से इनकार कर दिया.' इसी के साथ बताया गया है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला के 49 वर्षीय पति चौकीदार का काम करते थे. उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने पर 13 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. उसके बाद में उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 22 जुलाई को उनकी मौत हो गई. इस मामले में न्यायााधीश कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिये निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक शुल्क लिये जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, 'यह दिशानिर्देशों और सरकार द्वारा तय दर के खिलाफ है.' इस मामले में महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि 'इलाज के खर्च की बकाया राशि अदा करने को लेकर अस्पताल ने उसके पति का शव नहीं सौंपा.'

इसके अलावा महिला ने यह भी कहा कि 8.91 लाख रुपये के कुल बिल में उन्होंने 2.50 लाख रुपये उधार लेकर अदा किये थे. इस मामले में अब न्यायधीश ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल द्वारा अत्यधिक शुल्क लिये जाने की जांच करने का निर्देश दिया है. इसी के साथ अस्पताल, राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य विभागों को छह हफ्ते के अंदर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दे दिया है.

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