सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी को दिया बंगला खाली करने का आदेश, जानिए 'लालू के लाल' की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी को दिया बंगला खाली करने का आदेश, जानिए 'लालू के लाल' की प्रतिक्रिया
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पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव सरकारी बंगला खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल, तेजस्वी यादव को बतौर डिप्टी सीएम आवंटित किए गए इस बंगले को लेकर पिछले डेढ़ साल से विवाद चल रहा था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए तेजस्वी को यह बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।

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उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला 5, दशरत मार्ग पर स्थित हैं। तेजस्वी यादव को यह बंगला 2015 में आवंटित हुआ था, जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी और वे डिप्टी सीएम बने थे। 2017 में, जब राजद ने सत्ता गंवा दी, तब बिहार सरकार ने इस बंगले का आवंटन ख़ारिज कर दिया। राजद नेता को विपक्ष के नेता के रूप में 1, पोलो रोड में एक और बंगला आवंटित हुआ था। 'बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ' रैली के दौरान भागलपुर में तेजस्वी यादव ने कहा है कि, मेरा परिवार हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करता आया है और इस मामले में भी मैं भी अदालत के फैसले का पालन करूंगा।

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इससे पहले जब बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया था, तो उन्होंने इस बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया था और बंगले को कायम रखने के लिए पटना हाई सपोर्ट चले गए थे। करीब एक वर्ष के बाद उच्च न्यायालय ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा अदालत ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका था।

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