SC का बड़ा फैसला : तीन तलाक पर रोक, केंद्र बनाएगा कानून
SC का बड़ा फैसला : तीन तलाक पर रोक, केंद्र बनाएगा कानून
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नई दिल्ली : तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीनो के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है. पांच जजों की पीठ ने इस मामले में मुख्या न्यायधीश फैसला पढ़ते हुए कहा कि केंद्र संसद में अपनी तरफ से कानून बनाए. फिलहाल तीन तलाक बरक़रार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है.

सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले की याचिका कर्ता सायरा बानो भी फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रही, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. सभी जस्टिस सभी धर्म के थे. गौरतलब है कि इस गंभीर मसले पर विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने एक बार में तीन तलाक की वैधानिकता पर बहस सुनी.

उल्लेखनीय है कि इसमें पांच विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हैं. हालांकि न्यायाधीश का कोई धर्म नहीं होता. बता दे कि इस मामले की सुनवाई तो कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर शुरू की थी लेकिन बाद में छह अन्य याचिकाएं भी दाखिल हुईं जिसमें से पांच में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई . इस सुनवाई का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ए उलेमा ए हिंद ने विरोध कर अपनी दलीलें रखीं . लेकिन महिला संगठनों और पीडि़ताओं के अलावा केंद्र सरकार ने भी इसे महिलाओं के साथ भेदभाव बताते हुए रद्द करने की मांग की है. अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है.

तीन तलाक मुद्दे पर कल आएगा फैसला

SC Live : तीन तलाक पर सुनवाई शुरू, याचिका कर्ता सायरा बानो पहुंची कोर्ट

 

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