हाईकोर्ट ने दिया सरकार को आदेश तो शिक्षक से लिया बदला
हाईकोर्ट ने दिया सरकार को आदेश तो शिक्षक से लिया बदला
Share:

लखनऊ​ ​: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक जनहित याचिका दायर करने वाले शिक्षक को ही निशाना बना दिया गया है। दरअसल इस शिक्षक ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकारी विद्यालयों के स्तर को बढ़ाए जाने की बात कही थी। जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए सांसदों, विधायकों, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने बच्चों को शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करवाने की अपील की थी।

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों और शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के बच्चों को शासकीय प्राथमिक विद्यालय में ही अध्ययन करवाना होगा। इसके लिए सरकार 6 माह में एक कानून तैयार करे और जो इसका पालन न करे उस पर कार्रवाई करे। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि आगामी सत्र के पहले इस तरह का कानून अमल में लाया जाए। अदालत के आदेश के बाद सरकार की त्योरियांचढ़ गईं और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक शिव कुमार पाठक को बर्खास्तगी का फरमान जारी कर दिया गया।

मामले में पाठक को सुल्तानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बखास्त करने के आदेश दिए गए हैं। बिना अवकाश के स्कूल से बारह दिनों तक नदारद रहने के मामले में श्री पाठक को नोटिस तलब किया गया है। मगर मामले में श्री पाठक का कहना है कि उन्होंने अपने अवकाश के लिए लिखित में आवेदन दिया था और छुट्टी ली थी। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग की गड़बडि़यों को उजागर किया जिसकी सजा उन्हें मिली। 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -