रोजगार देने पर मिलेगी 2 साल टैक्स में छूट
रोजगार देने पर मिलेगी 2 साल टैक्स में छूट
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नई दिल्ली : भारत सरकार के द्वारा ऐसी कम्पनियों को टैक्स में छूट दिए जाने की बात पर विचार किया जा रहा है जो लोगो को रोजगार देती है. जानकारी में यह बात सामने आई है कि यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण किया जाता है और इसके द्वारा एक तय की संख्या से अधिक लोगो को रोजगार दिया जाता है तो ऐसी यूनिट से 2 साल तक किसी तरह का टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा. वित्त मंत्रालय इस बारे में भी विचार कर रहा है जिससे बड़े उद्योगपति बढ़-चढ़कर निवेश करे और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके ताकि ऐसी यूनिट्स को 6 साल तक टैक्स में छूट दी जा सके.

सूत्रों का कहना है कि यदि यूनिट्स के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इससे उन्हें 2 साल तक टैक्स नहीं देना होगा यानी इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स से पूरी तरह छूट मिल सकती है. इसके बाद आने वाले 2 सालों में उन्हें टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी जबकि इसके बाद यानी 5वें और 6ठे साल में 25 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान है. साथ ही आपको इस बारे में भी बता दे कि इस प्रस्ताव को मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का हिस्सा भी बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है.

आपको इसके साथ ही इस बात से भी अवगत करवा दे कि वित्त मंत्रालय में भी इस अहम मुद्दे को लेकर बात हुई है, जिसके तहत यह सामने आ रहा है कि एक तरफ सरकार इंडस्ट्री से टैक्स छूट को वापस लेने पर विचार कर रही है तो दूसरी तरफ यह कदम कितन सही साबित होगा? इस सन्दर्भ में सरकार का यह कहना है कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब शुरू होती है तो वैसे भी उनकी इनकम ज्यादा नहीं होती है और ऐसे में सरकार को भी ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद कम है.

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