टैक्स छूट मामले में मंत्रालय ने दी राहत
टैक्स छूट मामले में मंत्रालय ने दी राहत
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नई दिल्ली : हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा टैक्स को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा कैंसर, एड्स, थैलीसिमिया और हैमोफिलिया जैसी गंभीर बिमारियों के इलाज को लेकर किये गए खर्च पर मिलने वाली टैक्स छूट की प्रोसेस को कुछ हद तक सरल बना दिया गया है. यह कहा जा रहा है कि अब इस टैक्स छूट को पाने के लिए आपको चक्कर काटने के काम से राहत मिलने वाली है. साथ ही मामले में आपको यह जानकरी भी दे दे कि सेक्शन 80 DDB के तहत यह टैक्स छूट दी जाती है.

इसके अंतर्गत आपको बता दे कि कुछ खास बीमारियों के इलाज पर किये गए खर्च को एक तय सीमा तक टैक्सेबल इनकम से घटाने की छूट दी जाती है. जैसे कि ये छूट एड्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल जैसी बीमारियों के इलाज पर हुए खर्च पर दी जाती है. साथ ही आपको यह भी बता दे कि आयकर अधिनियम के नियम 11 DD में वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संशोधन किया है.

इस नियम में बदलाव किये जाने के बाद ऐसी गंभीर बीमारियो से ग्रसित रोगियों को टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेट को सरकारी अस्पताल में पेश नहीं करना होगा. गौरतलब है कि अभी तक इन लोगों को सरकारी अस्पताल में काम करने वाले विशेषज्ञ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था.

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