अब रेल के तत्काल टिकट के लिए PRS काउंटर पर ID प्रूफ की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़ेगी. वहीँ ऑनलाइन बुकिंग में भी ID नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी. IRCTC ने इसके निर्धारित 10 ID प्रूफ का निर्धारण किया है जिसे अब यात्रा के दौरान ही दिखाना होगा और एक टिकट पर एक से अधिक यात्री हों तो किसी को एक ही ID प्रूफ दिखाना होगा. रेलवे बोर्ड यह व्यवस्था 1 सितंबर से पहले लागू कर सकता है.
गौरतलब है कि अभी के नियमों के अनुसार बुकिंग के दौरान यात्रा करने वाले किसी एक व्यक्ति के पहचान पत्र की फोटो कॉपी देनी होगी इसे यात्रा के दौरान भी साथ रखना होता था. वहीँ ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्री को पहचान पत्र के नंबर और उसकी श्रेणी अंकित करनी होती है. ये नियम टिकट की बढती कालाबाजारी रोकने के लिए लागू किया था. लेकिन इस नियम से यात्रियों को परेशानी होने लगी थी जिसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है. हालांकि यात्रा के दौरान ID न दिखने पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा.
ये 10 ID प्रूफ होंगे वेलिड
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार से जारी सीरियल नंबर लिखा पहचान पत्र, स्कूल या कॉलेज से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व पंचायत प्रशासन की ओर से जारी फोटो व नंबरयुक्त पहचान पत्र.