AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है. मामले को अब तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया है क्योकि मौजूदा दो जजों की इस मामले पर राय भिन्न थी. गौरतलब है कि एआईएडीएमके की पलानीस्वामी सरकार से टी. टी. दिनाकरण गुट के 18 विधायकों ने पिछले साल समर्थन वापस ले लिया था जिन पर आज फैसला किया जाना था. लगभग साल भर पहले इन विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था.
अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के नाम थंगा तमिल सेलवन, आर मुरुगन, मारियुप कन्नेडी, के काथीरकमू, सी जयंती पद्मनाभन, पी पलनिअप्पन, वी सेंथिल बालाजी, सी मुथैया, पी वेत्रिवेल, एन जी पार्थीबन, एम कोठांदपानी, टीए एलुमलै, एम रंगासामी, आर थंगादुराई, आर बालासुब्रमणी, एसजी सुब्रमण्यम, आर सुंदरराज और के उमा महेरी मामला मद्रास हाईकोर्ट तक ले गए.
आज इस मामले में फैसला आना था मगर अभी फिलहार विधायकों को राहत . जब भी फैसला होगा ये फैसला समीकरणों को जो तमिलनाडु विधानसभा आकड़ों के अनुसार कुल संख्या - 234 , जिनमे डीएमके - 98 , टीटीवी - 1 ,एआईएडीएमके - 114 और 18 विधायक जिनपर मद्रास हाईकोर्ट फैसला करेगा शामिल है से बने है को जरूर गड़बड़ा देगा
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