अब बाल कटाने के लिए अनिवार्य हुआ आधार, सरकार का फरमान जारी
अब बाल कटाने के लिए अनिवार्य हुआ आधार, सरकार का फरमान जारी
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चेन्नई: पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है. 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, किन्तु बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है.

तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार, यदि आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा. सैलून मालिक प्रत्येक कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. तमिलनाडु सरकार के एसओपी के अनुसार, कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से अधिक नहीं) के साथ खुलेंगे. सैलून में एसी नहीं चलेंगे. सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क जरुरी होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा. इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे.

आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की अनुमति दी थी, किन्तु अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं. सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही नाई को हर समय मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है.

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