राजीव गाँधी की हत्या मामले में दोषी करार पेरारिवलन को एक महीने की परोल, लेकिन साथ ही रहेगी ये पाबंदी
राजीव गाँधी की हत्या मामले में दोषी करार पेरारिवलन को एक महीने की परोल, लेकिन साथ ही रहेगी ये पाबंदी
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नई दिल्ली: पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन को आज मंगलवार को परोल दे दी गई है. अदालत ने पेरारिवलन को 12 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यानी 30 दिन की परोल दी है. अदालत ने एजी पेरारिवलन को पुलिस एस्कॉर्ट देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट की तरफ से एजी पेरारिवलन को कृष्णगिरि में अपनी भतीजी की शादी और अस्पताल में अपने पिता की सर्जरी में शामिल होने के लिए पेरोल दी गई हैं.

पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन को एक माह की परोल मिली है. गत 28 वर्षों से जेल में कैद पेरारीवलन को तमिलनाडु सरकार की तरफ से परोल दी गई है. परोल के दौरान पेरारिवलन मीडिया से किसी भी प्रकार से बात नहीं करेगा. एजी पेरारीवलन के पिता अस्वस्थ हैं और उनका उपचार चल रहा है और इसी वजह से उन्हें परोल मिली है. पेरारीवलन को इससे पहले 2017 में इसी तरह के कारण के लिए दो महीने की परोल दी गई थी.

बीते दिनों राजीव गांधी हत्या मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मल्टी डिस्पेलनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (MDMA) से ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. अदालत ने यह आदेश हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की याचिका पर दिया है. एजी पेरारीवलन की याचिका में मांग की गई है कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी की जांच पूरी नहीं हो जाती, उनकी सजा निलंबित रखी जाए.

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