तजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
तजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
Share:

बीजेपी (BJP) नेता तंजिदर सिंह बग्गा (Tajinder Singh Bagga) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने उन्हें राहत दी है। मिली जानकारी के तहत पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि, तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई Coercive नहीं लिया जाए। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। आप सभी को हम यह भी बता दें कि मोहाली की अदालत की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद तजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था।

जी हाँ और इस मामले पर हाई कोर्ट में बीती रात को सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। यहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की तरफ से पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। जी हाँ और जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। आप सभी को यह भी बता दें कि बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा, '10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं।' हाई कोर्ट बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है।'

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। वहीँ इस दौरान वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन में मोहाली की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली के रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।

आप सभी को पता ही होगा कि 1 अप्रैल को दर्ज एफआईआर में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी। वहीँ बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी के साथ बग्गा को पंजाब पुलिस ने बीते शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।

ज्ञानवापी मस्जिद पर क्यों मचा है बवाल, जानें क्या है इस विवाद की जड़

सेंट्रल ने अमेरिका को अतिरिक्त 2,051 मीट्रिक टन कच्ची चीनी निर्यात करने की अनुमति दी

वेंकैया नायडू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -