श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स (IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में जम्मू में टाडा अदालत ने मंगलवार को अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलिक को कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत दी है.
उल्लेखनीय है कि यासीन मलिक और उसके साथियो पर 25 जनवरी 1990 को कश्मीर के सनत नगर इलाके में 4 वायुसेना अधिकारियो की गोली मार कर हत्या और 22 लोगों को घायल करने के आरोप लगे थे. सीबीआई ने अगस्त 1990 में मालिक और उसके साथियों के खिलाफ जम्मू की टाडा अदालत में चार्जशीट दायर की थी, जिसकी सुनवाई पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 1995 मैं इस ग्राउंड पर रोक लगा थी की चूंकि कश्मीर में टाडा अदालत नही है, इसलिए इस मुक़दमे की सुनवाई जम्मू में नही हो सकती.
आपको बता दें कि लगभग तीस वर्ष के बाद अब मामले की सुनवाई करने की अनुमति मिली है. यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की हिरासत में तिहाड़ जेल में कैद है. मलिक को 11 सितंबर को जम्मू की टाडा अदालत में हाजिर करने की हिदायत अदालत ने पिछली पेशी में सीबीआई के वकील को दी थी.
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