विदेशी जमातियों की घर वापसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
विदेशी जमातियों की घर वापसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
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विदेशी जमातियों का वीजा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. जिसमें जमातियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर अलग-अलग आदेश के बाबत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है. कोर्ट ने विदेशियों की वापसी की बात कही है कि वे संबंधित प्राधिकारण को इसके लिए ज्ञापन दें. मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को की जाएगी. उल्लेखनीय है कि तब्लीगी जमात में शामिल हुए विदेशियों ने वीजा रद करने और ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके अलावा वतन वापस भेजने की भी मांग की है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात के करीब 3,400 सदस्यों के वीजा को रद्द करने का आदेश दिया था. उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के आदेश के बाद जमातियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई की याचिका की कॉपी सरकार को प्राप्त नहीं हुई. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि वीजा रद किए जाने या ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं जारी हुआ है केवल एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त हो गए.

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इस वर्ष मार्च में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है. लेकिन राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात की संख्या में इजाफा हुआ ​था. जिनके एकत्रित होने के बाद कोरोना के मामले बढ़ गए थे. अप्रैल माह में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था. साथ ही इनके वीजा को रद कर दिया गया था. गृह मंत्रालय ने उस वक्त कहा था कि दिल्ली पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस अपने अंतर्गत आने वाले इलाकों में रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करें.

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