तब्लीग़ी जमात केस: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा, कहा- अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरूपयोग हुआ
तब्लीग़ी जमात केस: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा, कहा- अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरूपयोग हुआ
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का 'सबसे अधिक दुरुपयोग' हुआ है। CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की बेंच नेजमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बयान दिया है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया का एक वर्ग सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहा था।

अदालत ने इस मुद्दे पर केन्द्र के 'कपटपूर्ण' हलफनामे के लिए उसे जमकर लताड़ा। अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का 'सबसे अधिक दुरुपयोग' हुआ है। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब जमात की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि केन्द ने अपने एफिडेविट में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं।

इस पर अदालत ने कहा कि,'' वे अपने एफिडेविट में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि आप जो चाहें वह दलील देने के लिए आज़ाद है।'' अदालत इस बात से नाराज हो गई कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की जगह एक अतिरिक्त सचिव ने हलफनामा दायर किया जिसमें तबलीगी जमात मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में ''गैरजरूरी'' और '' अतर्कसंगत'' बातें लिखी हैं।

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