तब्लीग़ी जमात मामला: स्वदेश नहीं लौट पाएंगे गुनहगार विदेशी जमाती, ये है कारण
तब्लीग़ी जमात मामला: स्वदेश नहीं लौट पाएंगे गुनहगार विदेशी जमाती, ये है कारण
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नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज स्थित तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी जमातियों की उनकी स्वदेश वापसी फिलहाल संभव नहीं है, केंद्र सरकार ने ये जानकारी शीर्ष अदालत में दी है. केंद्र सरकार ने कहा कि इन लोगों की स्वदेश वापसी तब तक नहीं होगी जब तक उनके खिलाफ भारत में किसी भी प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई भारत की अदालतों में पूरी नहीं हो जाती है.

कोरोना को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकारों व पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने पर हजारों जमातियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में आपराधिक मामले रजिस्टर हैं. जिनकी सुनवाई अदालतों में होनी बाकी है. केंद्र सरकार ने हजारों जमातियों को ब्लैकलिस्ट करके उनके वीजा निरस्त कर दिए थे, सरकार के इस आदेश के खिलाफ विदेशी जमातियों ने शीर्ष अदालत में याचिकाएं दाखिल   की हैं.

विदेशी तबलीगी जमातियों के वीजा निरस्त करने और ब्लैकलिस्ट किए जाने के मामले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि हर मामले में अलग-अलग आदेश पारित किया गया है. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जब इस बात की जानकारी अदालत को दी. बता दें कि जमात के 34 देशों के 34 सदस्यों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि जमात के 3,500 विदेशी सदस्यों का बिना उनका पक्ष सुने सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा वीजा रद्द कर दिया गया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था.

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