दुष्कर्म मामले में नारायण साईं को उम्रकैद, अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया
दुष्कर्म मामले में नारायण साईं को उम्रकैद, अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया
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अहमदाबाद: गुजरात की एक कोर्ट ने जेल में कैद आसाराम के बेटे नारायण साईं को दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इसके साथ ही नारायण साईं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को नारायण सांई को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया था.

वर्ष 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज कराइ गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण सांई ने उनके साथ दुष्कर्म किया था.  इनमें से एक बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि जब वह आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में रह रही थी तो 1997 से 2006 के बीच आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. 

वहीं छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि सूरत के जहांगीपुरा क्षेत्र में स्थित आश्रम में 2002 से 2005 के बीच रहने के दौरान नारायण सांई ने उसके साथ कई दफा बलात्कार किया. सांई को दिसम्बर 2013 में दिल्ली हरियाणा सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया था. जब नारायण जेल में था, तो सूरत पुलिस ने दावा किया था कि उसने केस को कमजोर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने का भी प्रयास किया. 

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