यूपी में  2016 सब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक
यूपी में 2016 सब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 सब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती का मामला काफी समय से लंबित पड़ा था. 2486 उम्‍मीदवार स‍ब-इंस्‍पेक्‍टर भर्ती के लिए योग्‍य पाए गए थे, जिनका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. अब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया है कि 2486 पात्र उम्‍मीदवारों को शीघ्र पोस्टिंग दी जाए.

सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के फैसले को सही ठहराया है. बता दें कि अपना प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी ये उम्‍मीदवार घर बैठे थे. अब शीर्ष अदालत ने इन उम्‍मीदवारों की पोस्टिंग के लिए आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि कुछ विरोध प्रदर्शनों के बाद यह मामला अदालत पहुंचा और उम्‍मीदवारों को अखिरकार नौकरी मिलने का रास्‍ता साफ हो गया.

पासिंग आउट परेड से पहले ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके सब इंस्पेक्टर को घर भेज दिया गया था. शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए यह भी कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया परिणाम सही था. 05 फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसपर आज 07 जनवरी को हुई सुनवाई पर फैसला लिया गया.

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