सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा-जज के तौर पर सीधी भर्ती मान्य नही...
सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा-जज के तौर पर सीधी भर्ती मान्य नही...
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्य सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश को निर्धारित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत पात्रता के लिए सात साल लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है और केवल बार के अभ्यर्थी ही कोटा का लाभ उठा सकते हैं. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रवींद्र भट की तीन जजों वाली बेंच ने 16 जनवरी को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 233 के उपखंड 2 की विवेचना करते हुए कहा कि इस प्रावधान में न्यायिक सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है. अनुच्छेद 233 का उपखंड 2 कहता है कि कोई व्यक्ति जो पहले ही केंद्र या राज्य की सेवा में है, वह जिला जज के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.प्रावधान यह भी कहता है कि जिला न्यायाधीश के पद के लिए पात्र व्यक्ति के पास वकील के तौर पर प्रैक्टिस का अनुभव सात साल से कम नहीं होना चाहिए और नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट द्वारा उसके नाम की सिफारिश की जानी चाहिए.शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के नाम पर पदोन्नति के माध्यम से जिला न्यायाधीश के पद के लिए विचार किया जा सकता है.

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जानिए क्या है मामला

इस मामले में धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट के मामले को इस सुप्रीम कोर्ट की पीठ को भेजा गया था. इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या के संबंध में कानून का एक बड़ा सवाल था, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर की पीठ ने 23 जनवरी 2018 को संदर्भ भेजा था. पीठ ने कहा कि विचार के लिए एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता केवल नियुक्ति के समय या आवेदन के समय या दोनों में देखी जानी है.

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