कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये आदेश
कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये आदेश
Share:

नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने जनता दल सेक्युलर (JDS) और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य करार देने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है. इन विधायकों के बाग़ी बनने की वजह से ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भाजपा के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था.

हालांकि अदालत ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी. इनमें से 14 MLA कांग्रेस के हैं और तीन विधायक JDS के हैं. स्पीकर ने जुलाई में दलबदल क़ानून के आधार पर विधायकों को अयोग्य करार दिया था. स्पीकर ने जब इन विधायकों को अयोग्य ठहराया था तो यह भी कहा था कि वो इस विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. स्पीकर के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

विधायकों ने शीर्ष अदालत में स्पीकर के फ़ैसले को चुनौती दी थी और अयोग्य ठहराने के फ़ैसले को अमान्य क़रार देने की अपील की थी. दूसरी तरफ़ JDS और कांग्रेस भी कोर्ट में गई थीं कि अयोग्य क़रार देने के फ़ैसले को कायम रखना चाहिए. इन सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं. 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के पास 106 MLA हैं.

उद्धव ठाकरे ने अहमद पटेल से की मुलाकात, सरकार के गठन पर हुई चर्चा

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच संजय राउत को याद आए बच्चन, किया ऐसा ट्वीट

महाराष्ट्र में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, 59 साल के इतिहास में तीसरी बार हुई ये घटना

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -