सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, झारखंड डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, झारखंड डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने झारखंड DGP एम विष्णु वर्धन राव के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन नोटिस पर स्टे लगा दिया है. बता दें कि लोकसभा सचिवालय द्वारा ये नोटिस झारखंड DGP एम विष्णु वर्धन राव के खिलाफ झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया था. 

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा था कि DGP राज्य की सरकारी मशीनरी का उपयोग उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ कर रहे हैं और उन्हें कार्य करने से रोक रहे थे. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया जा रहा है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है.  इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा की विशेषाधिकार कमिटी ने देवघर के SP को 8 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा था. 

इस नोटिस को झारखंड डीजीपी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत में  मंगलवार को इस मामले में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की.  इस नोटिस को झारखंड डीजीपी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत में  मंगलवार को इस मामले में न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की है.  

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