बेदी द्वारा बनाये गए विधायक जा सकेंगे विधानसभा
बेदी द्वारा बनाये गए विधायक जा सकेंगे विधानसभा
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दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी कांग्रेस की मुश्किलें बड़ा दी हैं दरसल पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने विधानसभा में तीन विधायकों को मनोनीत किया था।बेदी के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने न्यायलय में एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा- 'उपराज्यपाल के पास मनोनीत करने का अधिकार है।' वही कांग्रेस ने याचिका में कहा था उपराज्यपाल को विधायक मनोनीत करने से पहले सत्ताधारी पार्टी के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था।

कांग्रेस ने बताया था अवैध निर्णय 
उक्त मामला 2017 का है जब किरण बेदी ने भाजपा से जुड़े तीन लोगों को विधानसभा मे विधायक के तौर पर मनोनीत कर दिया था। इसकी वजह से वह पुडुचेरी कांग्रेस की वी नारायणसामी सरकार के साथ टकराव की स्थिति में आ गई थी। कांग्रेस ने बेदी के इस निर्णय को अवैध बताते हुए इस फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी यही नहीं कांग्रेस ने उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया था। 

वही इस पुरे मामले पर बेदी का कहना था कि यह नामांकन केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत पूरी तरह से वैध हैं. मद्रास उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल के फैसले को सही ठहराया था। जिसके बाद इस मामले को कांग्रेस उच्चतम न्यायालय तक लेकर गई। यंहा भी उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था और सभी विधायकों को विधानसभा जाने की इजाजत दी थी।  

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