ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं के बारे में याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद के 22 जून, 2021 तक कक्षा 12 के छात्रों के लिए शारीरिक परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देती है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। जबकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने बोर्ड परीक्षाओं की अनुपस्थिति में कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन योजना को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई का भी जिक्र किया। सीबीएसई ने 17 जून, 2021 को बहुप्रतीक्षित कक्षा 12 मूल्यांकन मानदंड शीर्ष अदालत को प्रस्तुत किए थे। 

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसी तारीख को 30:30:40 मानदंड पहले स्वीकार कर लिया था। हालाँकि, अदालत ने सीबीएसई से शिकायत निवारण तंत्र, वैकल्पिक परीक्षा की तारीख आदि जैसी कुछ चीजों को शामिल करने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने बोर्ड को विवाद समाधान के लिए एक समिति बनाने के लिए भी कहा, जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों पर उनकी शिकायतों का समाधान करना है।

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