फर्जी वोटिंग मामला: वोटर आइडी और आधार से सम्बंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
फर्जी वोटिंग मामला: वोटर आइडी और आधार से सम्बंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: चुनावों में फर्जी मतदान पर लगाम लगाने के लिए  मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय और जया ठाकुर की से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी.

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दरअसल, याचिका में शीर्ष अदालत के 20 फरवरी 2018 के पहले के उस आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें अदालत ने आधार को संवैधानिक रूप से चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई का आश्वासन दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले को जस्टिस केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य विरुद्ध भारत संघ (आधार मामले) में फैसले के बाद सूचीबद्ध किया जाए. 

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जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग को आधार युक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम पर सही कदम उठाने के संबंध में दिशा निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि लोक प्रतिनिधित्व की धारा 17-18 के तहत फर्जी और दोहरे मतदान पर अंकुश लगाया जा सके. इतना ही नहीं याचिका में कानून मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को भी दिशा-निर्देश देने को कहा गया है, जिसमें भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेन देन पर लगाम लगाने के लिए आधार नंबर के साथ उनकी चल और अचल संपत्ति को जोड़ने की मांग की गई है. 

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