नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में आज अयोग्य करार दिए गए कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की जाएगी. कांग्रेस के महेश कुमाथल्ली, रमेश जरकिहोली और निर्दलीय आर. शंकर सहित 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि स्पीकर ने बिना निर्धारित प्रक्रिया के पालन किए उन्हें सदन से बाहर कर दिया था। शीर्ष अदालत में होने वाली आज की सुनवाई पर सभी की नजरें होंगी।
कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर के आर रमेश कुमार ने विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत जेडीएस-कांग्रेस और निर्दलीय सहित 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था। खुद को अयोग्य करार दिए जाने के कर्नाटक के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के फैसले के विरुद्ध जेडीएस और कांग्रेस के ये विधायक सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। अपनी याचिका में इन नेताओं ने कहा है कि पूर्व अध्यक्ष का फैसला राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है, लिहाजा अदालत इस आदेश को रद्द करे।
उस समय, कांग्रेस-जेडीएस के इन बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में भाजपा ने कर्नाटक में सरकार बना ली थी। सरकार गिरने के बाद तत्कालीन विधानसभा स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफों को खारिज कर संबद्ध पार्टियों की अर्जियों को स्वीकार करते हुए विधायकों को अयोग्य करार दिया है।
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