INX मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने की थी ख़ारिज
INX मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने की थी ख़ारिज
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नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज की गई जमानत याचिका के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम ने सोमवार को इस संबंध में एक याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की है। चिदंबरम को INX मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

चिदंबरम को इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। हालांकि, दूसरी तरफ सीबीआई मामले में उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी, किन्तु ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने की वजह से वे जेल से बाहर नहीं आ सके। चिदंबरम फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं। चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने जमानत के लिए चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच के समक्ष मामले को रखा। चीफ जस्टिस बोबडे ने सोमवार को ही देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण किया।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम INX मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को कपिल सिब्बल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम लगभग 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई की जाए। इस पर अदालत  ने सिब्बल से कहा, 'हम देखेंगे।'

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