मराठा आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज होगी अहम् सुनवाई
मराठा आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज होगी अहम् सुनवाई
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नई दिल्ली: मराठा आरक्षण मामले में बाॅम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. एक एनजीओ की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने आरक्षण को लेकर 50% की समयसीमा तय की थी. ऐसे में उच्च न्यायालय का फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है. दरअसल, बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी थी.

उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा था कि सरकार को एक अलग श्रेणी बनाकर सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय को इस प्रकार आरक्षण देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जस्टिस द्वय रंजीत मोरे एवं भारती डांगरे की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दी गई 16 प्रतिशत की सीमा को कम करने का आदेश देते हुए इसे 12-13 प्रतिशत पर लाने के लिए कहा है.

आपको बता दें कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मराठा समुदाय को 12-13 प्रतिशत आरक्षण देने की ही सिफारिश की थी. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कैविएट अर्जी दाखिल की थी, जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि अगर उच्च न्यायालय फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील आती है तो महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला न लें.

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