"Tik Tok" एप पर बैन जारी, कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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नई दि‍ल्‍ली: "टिक टॉक" एप पर प्रतिबन्ध के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर शीर्ष अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी. गत सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था. दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिबन्ध के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में "टिक टॉक" एप के डाउनलोड पर बैन लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट को प्रसारित कर रही है. अदालत ने मीडिया को भी आदेश जारी किया था कि वो इस एप से बने वीडियोज को प्रसारित ना करे. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने गूगल को पत्र लिखकर एप पर रोक लगाने के लिए कहा था. सरकार के निर्देश पर गूगल ने अपने प्ले स्टोर से टिक टॉक एप हटा दिया था.

आपको बता दें कि "टिक टॉक" एप की सहायता से यूजर्स छोटे वीडियो बना और साझा कर सकते हैं वो भी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, भारत में इसके प्रति माह 54 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं."टिक टॉक" एप के विरुद्ध मदुरै के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दायर कर इस पर अश्लील सामग्री को प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए बैन की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी इल्जाम लगाया था कि इस ऐप के कारण बाल उत्पीड़न, आत्महत्या, सांस्कृतिक पतन हो रहा है.

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