नई दिल्ली: 1984 सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, गत सुनवाई में शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था.
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इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय सज्जन कुमार की अपील और जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब तलब किया था. उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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इसके अलावा अदालत ने सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उच्च न्यायालय ने बाकी 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना ठोंका था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को आजीवन कारावास, जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 से 10 वर्ष तक बढ़ा दी थी.
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