क्या सवर्णों को मिलेगा 10 % आरक्षण ? आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
क्या सवर्णों को मिलेगा 10 % आरक्षण ? आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Share:

नई दिल्ली: सवर्ण समुदाय के पिछड़े लोगों को आरक्षण यानि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने 10 प्रतिशत आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं.

इससे पहले भी अदालत ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इंकार कर दिया था. अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था. दरअसल, याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है. यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और अधिवक्ता कौशलकांत मिश्रा और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है. इनके अनुसार आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति नहीं हो सकता. याचिका के अनुसार विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही 50 प्रतिशत के सीमा का भी उल्लंघन करता है. 

उल्लेखनीय है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, जिसे कुछ पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था.

मैच के दौरान अचानक निर्वस्त्र होकर मैदान में दौड़ने लगा शख्स, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

हुआवेई करने जा रही है सैकड़ों अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी

National Law University Delhi में इन पदों पर जॉब ओपनिंग, ये है लास्ट डेट

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -