क्या SC/ST को प्रमोशन में भी मिलेगा आरक्षण ? आज आएगा सुप्रीम फैसला
क्या SC/ST को प्रमोशन में भी मिलेगा आरक्षण ? आज आएगा सुप्रीम फैसला
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय आज लंबे समय से लंबित सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर आज अपना फैसला देगा। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की तरफ से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों समेत तमाम पक्षों को सुना है। 

केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी SC-ST समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

वेणुगोपाल ने कोर्ट में दलील दी थी SC और ST समुदाय के लोगों के लिए ग्रुप 'ए' श्रेणी की नौकरियों में उच्चतर पद प्राप्त करना कहीं ज्यादा कठिन है। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट को SC, ST और OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए कुछ ठोस आधार देना चाहिए।

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