नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को चेतावनी दी है कि वे घर खरीदने के लिए ग्राहकों से लिए गए पैसे की जानकारी दें अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने शर्मा से पूछा है कि उन्होंने 94 करोड़ रुपए जो कि ग्राहकों से लिए गए थे, ये राशि उनके बैंक खाते मे कैसे आई, साथ ही कहा है कि अगर उन्होंने उस शख्स के बारे में नहीं बताया, जिसने कंपनी के शेयर 140 करोड़ रुपए में मल्टी नेशनल पार्टी जेपी मॉर्गन के माध्यम से ख़रीदे तो उन्हें जेल हो सकती है।
सिंधु ने जीत के साथ किया सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज
सर्वोच्च न्यायालय ने शर्मा को आखिरी अवसर देते हुए कहा है कि वो ग्राहकों का 6.55 करोड़ रुपए वापस लौटाएं, जिसे उन्होंने अपनी बेटी के अकाउंट में 28 फरवरी को ट्रांसफर किया था, साथ ही अपने बैंक खाते में आए 94 करोड़ रुपए की जानकारी प्रदान करें। अदालत ने एक वैल्युअर की भी नियुक्ती की है जोकि आम्रपाली के 5229 फ्लैट्स के सही मूल्य की जानकारी देगा, जिसे आम्रपाली ग्रुप ने 1, 11 और 12 करोड़ रुपए में बुक किया था। अदालत ने वैल्युअर को अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
आरबीआई ने चार गवर्नमेंट बैंकों पर ठोंका पांच करोड़ का जुर्माना
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश अरुण मिश्रा, यूयू ललित की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए द रॉयल गोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर की भी जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही इसके प्रमोटर्स के नाम और बैलेंस शीट की जानकारी भी अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा गया है।
खबरें और भी:-
अजमेर में आयोजित सेवादल की बैठक में राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना