आरक्षण समाप्त: सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया इस जाति को मिला 10.5 फीसदी आरक्षण
आरक्षण समाप्त: सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया इस जाति को मिला 10.5 फीसदी आरक्षण
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिए गए 10.5 फीसदी के आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला देते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए जाति ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। बता दें कि वन्नियार समुदाय को तमिलनाडु में 'सबसे पिछड़ा समुदाय' माना जाता है। 

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय के 1 नवंबर को दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार और PMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने कहा कि 2021 में तमिलनाडु सरकार की तरफ से बनाया गया यह कानून संविधान की शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई आधार नहीं बनता है कि वन्नियार समुदाय को अलग केटेगरी में रखा जाए। 

बता दें कि फरवरी 2021 को तमिलनाडु विधानसभा में वन्नियार समुदाय को 'सबसे पिछड़ा समुदाय' (Most Backward Community) घोषित करते हुए 10.5 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का कानून पारित किया गया था। यह कोटा MBC के लिए निर्धारित 20 फीसदी आरक्षण में से ही दिया जाना था। इस फैसले के फ़ौरन बाद इसे उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। उस वक़्त शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया था कि इस बारे में हाई कोर्ट फैसला देगा। तब हाई कोर्ट ने आरक्षण ख़ारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिल नाडु सरकार को झटका देते हुए आरक्षण समाप्त कर दिया।  

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