दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वायु गुणवत्ता आयोग को दिए ये निर्देश
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वायु गुणवत्ता आयोग को दिए ये निर्देश
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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में पर्यावरण प्रदूषण के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक सप्ताह के अंदर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर फैसला लेने की छूट दे दी.

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि, 'हम आयोग को विभिन्न उद्योगों और संगठनों के आग्रहों की जांच करने का निर्देश देते हैं, जो हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के आधार पर लगाई गई शर्तों में छूट को लेकर हैं. हमें उम्मीद है कि आयोग एक हफ्ते में इस पर गौर करेगा.' सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management, AQMC) को एक हफ्ते में विभिन्न आवेदनों और आपत्तियों पर गौर करना है और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आयोग स्कूल खोलने, औद्योगिक इकाइयां खोलने सहित अन्य सभी राहतों के बारे में एक हफ्ते में गौर करेगा और फैसला देगा. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट भी देगा.

शीर्ष अदालत ने मुख्य याचिका और दो आवेदन को अपने पास लंबित रखा है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी. प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पीठ प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि स्थितियां सुधरी हैं, किन्तु दिल्ली-NCR के मद्देनजर केस पर सुनवाई होनी चाहिए. ताकि समस्या का समाधान निकल सके.

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