दिल्ली: 'जहरीली हवा' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एलान, कहा- तीन माह में इन जगहों पर...
दिल्ली: 'जहरीली हवा' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एलान, कहा- तीन माह में इन जगहों पर...
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु एवं जल प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है. जहा यह भी कहा जा रहा है कोर्ट ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कनॉट प्लेस और आनंद विहार में पायलट परियोजना के तौर पर स्मॉग टावर को स्थापित करने के लिए दोनों सरकारों को 3 महीने का समय दिया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के हम आपको बता दें कि न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाने का निर्देश दिया. वहीं पीठ ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा आनंद विहार में चिह्नित जगह पर स्मॉग टावर लगाया जाए. जिसके लिए दिल्ली सरकार सात दिनों के भीतर 30 गुणा 30 मीटर की जगह उपलब्ध कराए. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि इसे वित्तीय मदद केंद्र सरकार देगी. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगी. परियोजना तीन महीने में पूरी हो जानी चाहिए. वहीं दिल्ली में सप्लाई होने वाले पानी की गुणवत्ता के सवाल पर पीठ ने संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो से एक महीने में औचक निरीक्षण कर सैंपल की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है.

दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर लगे एंटी स्मॉग गन: जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के उन इलाकों में एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा हो, सड़क निर्माण, खनन गतिविधियां, बड़े पार्किंग स्थल और जहां विध्वंस गतिविधियों हो रही हों. वहीं फसल के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाने के लिए केंद्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए.

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