राज्य सरकार ले गौरक्षा हिंसा पीड़ितों की जिम्मेदारी
राज्य सरकार ले गौरक्षा हिंसा पीड़ितों की जिम्मेदारी
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नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने आज अपने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया कि सभी राज्यों की यह जिम्मेदारी है, कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति करे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया.

गौरतलब है कि गो रक्षा हिंसा मामले में तहसीन पूनावाला एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने छह सितंबर के आदेश पर अमल की स्थिति जानने के लिए सभी राज्यों से स्थिति रिपोर्ट मांगी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी.

आपको बता दें कि गत छह सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर जारी हिंसा को रोकने के राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं. यही नहीं कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही एक सप्ताह में कार्यबल गठित करने के निर्देश दिए थे. शीर्ष अदालत ने प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों से संबंधित पुलिस महानिदेशकों के सहयोग से राजमार्गों को गोरक्षकों से सुरक्षित रखने को भी कहा था.

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