अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए दिया और समय, 15 अगस्त को अगली सुनवाई
अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए दिया और समय, 15 अगस्त को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक की और मोहलत दे दी है। बता दें कि सुरप्रेमे कोर्ट ने 8 मार्च के अपने फैसले में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का समाधान करने के लिए तीन मध्यस्थ नियुक्त किए थे। इस समिति में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला के साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पाचू शामिल हैं। 

सुप्रीम कोर्ट में पैनल ने मध्यस्थता के लिए अधिक समय की मांग की थी। अदालत ने पैनल की मांग स्वीकार कर ली और उन्हें करीब तीन महीने का समय दे दिया। हालांकि कुछ हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति भी जताई है, जबकि मुस्लिम पक्षकार ने इसका समर्थन किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह पैनल को और वक़्त देने का फैसला करते हैं।

अदालत ने इससे पहले मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाने की पहल की थी। इससे पहले पैनल ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि, 'हमे मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और हमने इसे पढ़ा है। अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है। हम सेवानिवृत्त जज कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।' 

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