प्रवासी मजदूरों के मामले पर SC ने केंद्र को लताड़ा, कहा- पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सुस्त
प्रवासी मजदूरों के मामले पर SC ने केंद्र को लताड़ा, कहा- पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सुस्त
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर लताड़ लगाते हुए कहा कि हम आपकी कोशिशों से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र से लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के संबंध में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सुस्त  है। इसे तेज करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के फायदे उन तक पहुंच पाएं। कोर्ट ने कहा कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने और उनके पंजीकरण के पश्चात ही मिल सकते हैं । सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ प्रवासियों समेत सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीकरण के मुद्दे पर केन्द्र, राज्यों के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति की मांग वाली याचिका पर भी केन्द्र से जवाब तलब किया है।

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