किराए में छूट मांगने पर SC ने लताड़ा, कहा- बार-बार नहीं चलेगा कोरोना का बहाना
किराए में छूट मांगने पर SC ने लताड़ा, कहा- बार-बार नहीं चलेगा कोरोना का बहाना
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी का बहाना बनाकर संपत्ति का किराया देने के लिए समय की रियायत मांगने पर शीर्ष अदालत ने वकील को फटकार लगाई है. इस मामले में अदालत ने किराया देरी से अदा करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि किराया देरी से देने के लिए पिछली बार तीन महीने का वक़्त मांगा था और इस बार फिर दो महीने की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय आ गए. शीर्ष अदालत ने लताड़ लगाते हुए कहा कि कोरोना संकट का बहाना बार-बार नहीं चल सकता.

इससे पहले कोरोना को लेकर जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि लॉकडाउन की वजह से वकीलों का रोजगार बिलकुल ठप पड़ा है. ऐसे में आमदनी बिलकुल नहीं हो रही है. अधिकतर वकीलों को घर का खर्च तक चलाने में समस्या हो रही है, इसलिए वकीलों की इस आर्थिक तंगी के मद्देनज़र वकीलों को अपने ऑफिस का किराया और चैंबर का किराया अदा करने की रियायत दी जाए, किन्तु शीर्ष अदालत ने वकीलों की इस मांग को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी.

इसी तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कोरोना महामारी के नाम पर किराया अदा करने में रियायत दिए जाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और एक याचिका में तो याचिकाकर्ता वकील पर जुर्माना भी लगा दिया था.

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