निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हुआ आरोपी, माँ ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण
निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हुआ आरोपी, माँ ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण
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नई दिल्ली : निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो की पर परिणाम शून्य निकला। सर्वोच्च अदालत ने भी आरोपी को बरी किए जाने पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को ही मान्य ठहराया और रिहाई पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद फिर से निर्भया की मां आशा देवी की आँखे छलक आई और कहा कि मुझे पता था कि यही होगा। भारत में कभी भी कानून नही बदलेगा और न ही महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं लड़ती रहूंगी। निर्भया कांड से सबक न लेना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिल्ली महिला आयोग ने अपनी ओर से इस रिहाई पर रोक लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सभी विफल रही। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की थी। रविवार को भी आयोग ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पत्र लिखकर रिहाई पर रोक लगाने की विनती की थी। जिसके बाद जस्टिस आदर्श गोयल ने सोमवार को सुनवाई की बात कही थी।

रविवार को तय नियमानुसार नाबालिग आरोपी को रिहा कर एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वहां भी उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। आरोपी खुद भी अपने गांव बदांयू नही जाना चाहता है क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा है। निर्भया की मां आशा सिंह इस फैसले के खिलाफ जंतर-मंतर गई पुलिस ने उन्हें वहां से भी भगा दिया।

इसके बाद वो और कई के साथ इंडिया गेट गई, वहां से भी पुलिस ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ कर भगा दिया और उनके साथ बदसलुकी भी की गई, जिससे निर्भया की मां के हाथों में चोंटे भी आई।

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