मैगी मामला : नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार को किया SC ने तलब
मैगी मामला : नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार को किया SC ने तलब
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेस्ले इंडिया के उत्पाद मैगी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अपने निर्णय के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें यह कहा गया है कि मैगी को प्रतिबंध मुक्त क्यों नहीं किया गया है। इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को की जाएगी। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध हटाने के निर्णय के विरूद्ध एफएसएसएआई ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की थी।

जिसके बाद इस मामले में न्यायालय ने नेस्ले इंडिया को 5 जनवरी तक अपना उत्तर देने के आदेश भी दोनों ही पक्षकारों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मैगी में सीसे की मात्रा तय मात्रा से अधिक थी। 

जिसके कारण देशभर में इसे प्रतिबंधित किया गया। दरअसल मैगी के कुछ सैंपल्स में खराबी आने और लोगों की तबियत बिगड़ने के बाद देशभर में इसकी जांच की गई। जिसके बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से प्रतिबंध हटाने की बात कही थी।

उल्लेखनीय है कि लंबे प्रतिबंध के बाद आखिरकार मैगी को दुरूस्त कर मार्केट में उतारा गया है। संभवतः नेस्ले इंडिया की यह दलील न्यायालय मान सकता है। 

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