राजीव गांधी हत्याकांड: क्या माफ़ होगी दोषियों की सजा ? SC ने तमिलनाडु सरकार से माँगा जवाब
राजीव गांधी हत्याकांड: क्या माफ़ होगी दोषियों की सजा ? SC ने तमिलनाडु सरकार से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड में शीर्ष अदालत ने आज मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि दोषी एजी पेरारीवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं, इसे लेकर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करें।

अदालत ने इसके लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत दी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि वो दया याचिका पर फैसला करे। याचिकाकर्ता एजी पेरारीवलन की तरफ से कहा गया है कि उसने 2018 में गवर्नर के पास दया याचिका लगाई थी और कहा था कि उनकी शेष सजा माफ की जाए। वो पहले ही 27 वर्ष जेल में रह चुका है। शीर्ष अदालत ने हत्या की बड़ी साजिश की जांच पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। 

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की खिंचाई करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और न ही वे बड़ी साजिश के संबंध में कुछ भी करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि बीते दो रिपोर्ट बिल्कुल समान हैं। CBI का कहना है कि लेटर रोगेटरी का उत्तर विदेश से नहीं दिया गया है। मल्टी डिसप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बॉर्डरपार पहलुओं की जांच कर रही है।

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