क्या बड़ी संविधान पीठ को भेजी जाएगी धारा 370 से जुड़ी याचिकाएं ? SC में फैसला सुरक्षित
क्या बड़ी संविधान पीठ को भेजी जाएगी धारा 370 से जुड़ी याचिकाएं ? SC में फैसला सुरक्षित
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नई दिल्‍ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई बड़ी संविधान पीठ को भेजी जाएगी या नहीं? सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने सात या नौ जजों की बड़ी संविधान पीठ के सामने सुपुर्द करने या ना करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. 

न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिनेश द्विवेदी, राजीव धवन और संजय पारिख ने दलीलें दी, जबकि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मोदी सरकार का पक्ष रखा. इससे पहले सुनवाई की शुरुआत करते हुए श्री वेणुगोपाल ने तर्क किया है कि अलगाववादी वहां जनमत संग्रह का मुद्दा उठाते आए हैं क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर को अलग संप्रभु प्रदेश बनाना चाहते थे. 

उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने भारत की सहायता इसलिए मांगी थी, क्योंकि वहां विद्रोही घुस चुके थे. वहां पर आपराधिक वारदातें हुईं और आंकड़े बताते हैं कि अलगाववादियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि यहां बर्बादी की जा सके. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनमत संग्रह कोई स्थाई हल नहीं था. उन्होंने संविधान बेंच के सामने एक-एक कर ऐतिहासिक घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही कश्मीर का भारत में विलय और जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

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