पालघर केस में 'लेटलतीफी' पर भड़की SC, सरकार से पुछा- अब तक क्या किया ?
पालघर केस में 'लेटलतीफी' पर भड़की SC, सरकार से पुछा- अब तक क्या किया ?
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग मामले की जांच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया है कि आप इस केस में क्या कर रहे हैं? और पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पालघर मामले को कई महीने हो गए हैं, आपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की है? इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ शीर्ष अदालत ने जांच रिपोर्ट की तलब की है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। पूरे मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि शीर्ष अदालत को यह देखना चाहिए कि इस मामले में जांच किस तरह की गई है। CBI जांच तभी की जाए जब अदालत राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट ना हो।

दरअसल, देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मामले की जांच को CBI या NIA को सौंपने का विरोध किया था जिसमें पुलिस ने कहा था कि अभी तफ्तीश चल रही है, हम जांच की डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की डिटेल भी सील बंद करके शीर्ष अदालत में दाखिल की थी।

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