कावेरी विवाद: SC ने केंद्र को लताड़ा, पानी छोड़ने का दिया आदेश
कावेरी विवाद: SC ने केंद्र को लताड़ा, पानी छोड़ने का दिया आदेश
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नई दिल्ली: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद कई दशकों से चल रहा है, लेकिन मुद्दा जस का तस है, फ़िलहाल यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में है. लेकिन कर्नाटक में चुनाव के कारण लटकता नज़र आ रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे की सुनवाई के समय केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने पेश किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होने के कारण वह अभी तक इसे देख नहीं पाए हैं.

अटॉर्नी जनरल की इस दलील पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव हमारी चिंता का विषय नहीं है. यह आपका विषय है और आप ही इसे सुलझाएं, लेकिन हम कावेरी नदी को लेकर और विवाद नहीं चाहते. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 मई की निर्धारित की है और केंद्र को तब तक मसौदा तैयार कर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं.


आपको बता दें कि 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी मतगणना 15 मई को होगी. इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़िलहाल कर्नाटक दौरे पर हैं, वे यहां भाजपा के चुनावी प्रचार के लिए 5 दिन में 21 रैलियों को सम्बोधित करने वाले हैं. चुनावी घमासान को देखते हुए तो यही लगता हैं, कि अगली सुनवाई होने तक भी मसौदा तैयार नहीं हो पाएगा. 

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